दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले का सामना कर रहे केजरीवाल को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दी.
केजरीवाल के वकील रूद्र प्रताप सिंह मदन ने मंगलवार (9सितंबर) को बताया कि अरविंद केजरीवाल से संबंधित मामले की सुनवाई आठ सितंबर को हुई, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और बाद में उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी.
वकील ने क्या कुछ कहा?
आठ सितंबर को मदन ने संवाददाताओं को बताया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अमेठी में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
मदन ने बताया, ‘‘इससे पहले, अदालत ने इस शर्त पर केजरीवाल को पासपोर्ट के नवीकरण की अनुमति दे दी थी कि वह विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति लेंगे. आज, हमने अदालत से उस शर्त को हटाने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है. सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रख लिया गया.’’
अगस्त में, अदालत ने केजरीवाल को अपने पासपोर्ट का नवीकरण कराने की अनुमति दे दी थी और अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था.
कुमार विश्वास का प्रचार करने पहुंचे थे अमेठी
केजरीवाल के खिलाफ यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे.
इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिये दो मामले दर्ज किए गए थे. केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है.
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